Saturday, April 20, 2024
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बजट 2019 में ना बदलल टैक्स स्लैब , मकान खरीदे पे मिली ज्यादा छूट

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण शुक्रवार के देश के  आम बजट पेश कइली  ।  बजट में  मुख्य रूप से टैक्स स्लैब में कउनो  बदलाव ना करल गइल  बा ।

31 मार्च 2021 से पहले आवासीय संपत्ति के बिक्री पर दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ (एलटीसीजी) मिल सकेला और इ  रकम के अगर कौनो स्टार्ट-अप में निवेश करल जाला त  कोई टैक्स ना देवे के होई। पूंजीगत लाभ टैक्स में छूट सिर्फ करल गइल  निवेश के सीमा तक ही मिली ।

नैशनल पेंशन सिस्टम (एनपीएस) से एकमुश्त निकासी पर कर छूट के  कुल संचित कोष के 40% से बढ़ाकर 60% कर दिहल गइल बा । ए बदलाव के साथ, एनपीएस से पूरी एकमुश्त निकासी के  टैक्स में छूट दिहल गइल बा ।

आधार कार्ड से भी अब इनकम टैक्स रिटर्न भरल जा सकेला ।

पहले से भरे टैक्स रिटर्न की जानकारी वित्त वर्ष 2019-20 के लिए पोर्पटल पर रही ।ऐसे टैक्स रिटर्न फाइल करने में तेजी आई ।

2 करोड़/ 5 करोड़ से ज्यादा  कमाए वाला लोगन के ज्यादा कर  देवे के पड़ी अब  । सेस 2 करोड़ और 5 करोड़ के बीच कर योग्य आय वाले लोगन  के लिए 15% से 25% तक बढ़ गइल बा । 5 करोड़ रुपये से अधिक के कर योग्य आय अर्जित करे  वालन के लिए सेस अब 15% के मुकाबले 37% होई ।

केंद्र इ चालू वित्त वर्ष में कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय खातिर  आवंटन के 78 प्रतिशत बढ़ाकर 1.39 लाख करोड़ रुपये कर दिहले बा एमे से 75,000 करोड़ रुपये के राशि सरकार की महत्वाकांक्षी पीएम-किसान योजना खातिर  रखल गइल बा .

  • जिन लोगन के  सालाना करयोग्य आय पांच लाख से कम बा , सिर्फ उनके  इनकम टैक्स से पूरी तरह छूट मिलल बा
  • दो से पांच करोड़ तक के  करयोग्य आय पर तीन फीसदी अतिरिक्त सरचार्ज लगी
  • पांच करोड़ से ज़्यादा के करयोग्य आय पर सात फीसदी अतिरिक्त सरचार्ज लगी
  • टेक्स भरे  खातिर आयकर रिटर्न में पैन और आधार, दोनों चली
  • 400 करोड़ तक के टर्नओवर वाली कंपनी पर अब 25 फीसदी कॉरपोरेट टैक्स लगी
  • बैंक से एक साल में एक करोड़ रुपये से ज़्यादा की निकासी पर 2 फीसदी TDS काटल जाई
  • तीन करोड़ खुदरा व्यापारियों को पेंशन दीहल जाई
  • 2022 तक हर ग्रामीण परिवार को बिजली और गैस मिली

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