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दुलारचंद हत्याकांड में अनंत सिंह को बड़ा झटका, सिविल कोर्ट ने जमानत याचिका नहीं मानी

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बिहार के चर्चित दुलारचंद यादव हत्याकांड में बाहुबली नेता और मोकामा के विधायक अनंत सिंह को एक बार फिर कानूनी झटका लगा है। पटना स्थित सिविल कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। कोर्ट के फैसले के बाद अब अनंत सिंह को जेल में ही रहना होगा। उम्मीद है कि वे इस आदेश को पटना हाईकोर्ट में चुनौती देंगे।

गौरतलब है कि 30 अक्टूबर को बिहार विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान मोकामा में जनसुराज पार्टी के समर्थक दुलारचंद यादव की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस घटना में अनंत सिंह का नाम सामने आने के बाद पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर बेऊर जेल भेज दिया। गिरफ्तारी के बाद से ही वे न्यायिक हिरासत में हैं।

जेल में रहते हुए अनंत सिंह ने अपनी जमानत के लिए सिविल कोर्ट में अर्जी दायर की थी, लेकिन कोर्ट ने मामले की गंभीरता और उपलब्ध तथ्यों को देखते हुए उनकी याचिका पर राहत देने से इंकार कर दिया। इससे अनंत सिंह और उनके समर्थकों को बड़ा धक्का लगा है। कानूनी जानकारों के अनुसार, हाईकोर्ट में जमानत याचिका दायर करना उनका अगला विकल्प होगा।

दिलचस्प बात यह है कि हत्या के आरोपों और जेल में बंद रहने के बावजूद अनंत सिंह मोकामा विधानसभा सीट से चुनाव जीतने में सफल रहे। चुनाव प्रचार का नेतृत्व उनके परिजनों और समर्थकों ने संभाला, और परिणामों में उन्हें 28 हजार से अधिक मतों से स्पष्ट जीत मिली। उनकी प्रतिद्वंद्वी आरजेडी उम्मीदवार वीणा देवी उन्हें पराजित नहीं कर सकीं।

चुनाव जीतने के बाद अनंत सिंह ने राहत के लिए अदालत की शरण ली थी, लेकिन मौजूदा कोर्ट आदेश ने उनकी मुश्किलें और बढ़ा दी हैं। अब सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि हाईकोर्ट में उनकी अगली याचिका पर क्या फैसला होता है।

Correspondent – Shanwaz Khan

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