बॉलीवुड अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी और उनके पति राज कुंद्रा की कानूनी परेशानी एक बार फिर बढ़ गई है। मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (EOW) ने 60 करोड़ रुपये की कथित ठगी के मामले में दोनों के खिलाफ अब भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 420 यानी धोखाधड़ी का प्रावधान जोड़ दिया है।
यह कार्रवाई मामले की चल रही जांच के दौरान सामने आए नए तथ्यों के आधार पर की गई है। ईओडब्ल्यू ने बताया कि “जांच में कुछ अतिरिक्त दस्तावेज़ और गवाहों के बयान सामने आए हैं, जिनसे यह स्पष्ट हुआ कि शिकायतकर्ता के साथ वित्तीय धोखाधड़ी के पर्याप्त सबूत मौजूद हैं।”
जांच में नए तथ्य आए सामने
यह मामला मूल रूप से कारोबारी दीपक कोठारी की शिकायत पर दर्ज किया गया था। कोठारी ने आरोप लगाया था कि राज कुंद्रा और शिल्पा शेट्टी से जुड़ी कंपनी ने उन्हें एक निवेश योजना के तहत भारी रिटर्न का झांसा देकर करोड़ों रुपये की ठगी की। जांच में सामने आए तथ्यों के बाद, ईओडब्ल्यू ने कहा कि “प्राप्त साक्ष्य और रिकॉर्ड में मौजूद सामग्री यह संकेत देती है कि शिकायतकर्ता को कुल लगभग 60 करोड़ रुपये की वित्तीय क्षति पहुंचाई गई।”
शिकायतकर्ता के वकीलों ने बयान जारी करते हुए कहा कि “ईओडब्ल्यू ने मामले की गंभीरता को देखते हुए आईपीसी की धारा 420 जोड़ने का निर्णय लिया है और इसकी सूचना संबंधित मजिस्ट्रेट को दे दी गई है।” अधिकारियों ने यह भी बताया कि जांच के दौरान विश्वसनीय गवाहों के बयान और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य एकत्र किए गए हैं।
ईडी से संपर्क की भी तैयारी
मिली जानकारी के अनुसार, शिकायतकर्ता अब इस मामले में धनशोधन की संभावनाओं को लेकर प्रवर्तन निदेशालय (ED) से भी संपर्क करने की योजना बना रहे हैं। यदि ईडी इस मामले को अपने हाथ में लेती है, तो जांच का दायरा और व्यापक हो सकता है।
कोर्ट ने विदेश यात्रा पर लगाई रोक
हाल ही में हुई सुनवाई के दौरान, राज कुंद्रा और शिल्पा शेट्टी ने लंदन जाने की इजाजत मांगी थी, यह कहते हुए कि राज कुंद्रा के पिता की तबीयत काफी खराब है। लेकिन कोर्ट ने उनकी अर्जी को खारिज कर दिया। अदालत ने कहा कि “विदेश यात्रा की अनुमति तभी दी जा सकती है, जब याचिकाकर्ता कोर्ट में पूरा 60 करोड़ रुपये जमा करें।”
इस तरह, मामला एक बार फिर चर्चाओं में आ गया है, और जांच एजेंसियां आगे की कानूनी प्रक्रिया पर काम कर रही हैं।
Correspondent – Shanwaz khan



