इमरान खान को लेकर बड़ी खबर, बहन उजमा को मुलाकात की मिली इजाजत, जेल के बाहर भयंकर बवाल
अदियाला जेल परिसर के आसपास सुरक्षा बेहद कड़ी कर दी गई है. जेल तक जाने वाले सभी रास्तों को कंटेनरों और ट्रकों से ब्लॉक कर दिया गया है.
इमरान खान की बहन से मिलने की इजाजत
पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को लगभग एक महीने बाद उनकी बहन डॉ. उजमा खातून से मिलने की इजाजत मिल गई है. बताया जा रहा है कि डॉ. उजमा अब जेल के अंदर पहुंच चुकी हैं, जहां वह इमरान खान से मुलाकात करेंगी. जेल के बाहर विरोध प्रदर्शनों के बीच प्रशासन ने डॉ. उजमा खान को अंदर बुलाया. इमरान की अन्य बहनें भी जेल पहुंचीं, पर उन्हें फिलहाल मिलने की अनुमति नहीं मिली.
जेल के आसपास सुरक्षा अभेद्य
अदियाला जेल परिसर के चारों ओर सुरक्षा कैसी हुई है, इसे देखकर पता चलता है कि कोई भी उल्लंघन नहीं होने दिया जाएगा. सभी रास्ते कंटेनरों और ट्रकों से बंद किए गए हैं, जबकि पुलिस और रेंजर्स जमीनी स्तर पर तैनात हैं. लोगों की लगातार तलाशी ली जा रही है और केवल अधिकृत व्यक्तियों को ही आगे जाने की अनुमति दी जा रही है.
धारा 144 और गोली चलाने के आदेश लागू
रावलपिंडी में धारा 144 लागू कर दी गई है, जिसके तहत किसी भी रूप की भीड़ या रैली पर प्रतिबंध है. प्रशासन ने ‘शूट एट साइट’ के आदेश भी जारी कर दिए हैं, जिससे सुरक्षा बलों को हिंसा या तोड़फोड़ की स्थिति में तुरन्त गोली चलाने का अधिकार मिला है. पेशावर में भी इसी तरह के आदेश लागू किए गए हैं.
PTI समर्थक विरोध में डटे हुए
कड़े सुरक्षा इंतजामों के बावजूद, PTI के समर्थक अदियाला जेल के बाहर जमा हैं और नारेबाजी कर रहे हैं. माहौल तनावपूर्ण है और प्रशासन उच्च सतर्कता पर है.
अलीमा खान की याचिका खारिज
पाकिस्तान की आतंकवाद-रोधी अदालत ने पूर्व प्रधानमंत्री की बहन अलीमा खान की याचिका सोमवार को खारिज कर दी. अलीमा ने अपने ऊपर लगे आतंकवाद विरोधी आरोप हटाने का अनुरोध किया था. ये आरोप नवंबर 2024 के विरोध प्रदर्शन से जुड़े हैं, जिसमें अलीमा सहित 11 लोगों पर सरकार-विरोधी नारेबाजी, तोड़फोड़ और पथराव का आरोप था.
उल्लेखनीय है कि यह मामला रावलपिंडी के सादिकाबाद पुलिस थाने में दर्ज था. अलीमा ने धारा सात के तहत आतंकवाद के आरोप हटाने के लिए अदालत का रुख किया था, लेकिन उसे मंजूर नहीं किया गया.
Correspondent – Shanwaz Khan



