कोच्चि/नई दिल्ली, 26 फरवरी 2026: विवादास्पद फिल्म ‘द केरल स्टोरी 2’ की थिएट्रिकल रिलीज को बड़ा झटका लगा है। 27 फरवरी को सिनेमाघरों में दस्तक देने वाली इस फिल्म पर केरल हाईकोर्ट ने अंतरिम रोक लगा दी है। फिल्म के निर्माताओं ने फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने की घोषणा की है। पहली ‘द केरल स्टोरी’ की तर्ज पर यह सीक्वल भी धार्मिक रूपांतरण और आतंकवाद जैसे संवेदनशील मुद्दों पर आधारित बताई जा रही है, जिसने पहले ही राजनीतिक विवाद खड़ा कर दिया था।
केरल हाईकोर्ट के जस्टिस बेचू कुरियन थॉमस की सिंगल-जज बेंच ने बुधवार को हुई सुनवाई के बाद यह आदेश जारी किया। कोर्ट ने प्रथम दृष्टया पाया कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन (CBFC) ने फिल्म को प्रमाणित करते समय सामाजिक सौहार्द बनाए रखने के दिशा-निर्देशों का पालन नहीं किया। बेंच ने टिप्पणी की, “प्रमाणन देते समय CBFC ने इन दिशानिर्देशों को ध्यान में नहीं रखा। फिल्म को ‘A’ सर्टिफिकेट की बजाय ‘U/A’ दिया गया, जो आश्चर्यजनक है।” कोर्ट ने सेंसर बोर्ड को फटकार लगाते हुए कहा कि प्रमाणन प्रक्रिया में मस्तिष्क लगाना चाहिए था।
सुनवाई में याचिकाकर्ताओं ने फिल्म को सामाजिक सद्भाव बिगाड़ने वाला बताया, जबकि निर्माताओं ने 27 फरवरी की रिलीज डेट, इंटरनेशनल वितरण अनुबंधों और प्रचार खर्चों का हवाला देकर तत्काल राहत की मांग की। जस्टिस थॉमस ने निर्माताओं को चेताया कि वे कोर्ट को ‘घेरने’ की कोशिश न करें और सभी दलीलें सुनने का समय लें। केंद्र सरकार की ओर से भी बहस हुई, लेकिन कोर्ट ने रोक बरकरार रखी।
प्रोड्यूसर विपुल शाह ने फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, “हम केरल हाईकोर्ट के इस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील करेंगे। फिल्म सच्चाई पर आधारित है और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मामला है।” पहली फिल्म ने 2023 में 241 करोड़ की कमाई की थी और राजनीतिक बहस छेड़ी थी। इस सीक्वल के पोस्टर और ट्रेलर पहले ही सोशल मीडिया पर वायरल हो चुके हैं।
यह फैसला सेंसरशिप, अभिव्यक्ति स्वतंत्रता और फिल्म प्रमाणन नीति पर नई बहस छेड़ सकता है। विशेषज्ञों का मानना है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला फिल्म उद्योग के लिए मिसाल बनेगा। फिलहाल, फिल्म की रिलीज अनिश्चित है और दर्शक उत्सुकता से अगले अपडेट का इंतजार कर रहे हैं।
Correspondent – Shanwaz Khan



