ट्रैफिक चालान की मार झेल रहे वाहन मालिकों के लिए अच्छी खबर! साल 2026 की पहली राष्ट्रीय लोक अदालत 14 मार्च को लगने वाली है। यह अवसर पुराने पेंडिंग चालानों को कम राशि में निपटाने का सुनहरा मौका देता है। नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी (NALSA) द्वारा आयोजित ये लोक अदालतें छोटे-मोटे विवादों को आपसी सहमति से तेजी से सुलझाती हैं।
2026 का पूरा शेड्यूल
- पहली लोक अदालत: 14 मार्च 2026 (शुक्रवार)
- दूसरी लोक अदालत: 9 मई 2026 (शनिवार)
- तीसरी लोक अदालत: 12 सितंबर 2026 (शनिवार)
- चौथी लोक अदालत: 12 दिसंबर 2026 (शनिवार)
इन तारीखों पर देशभर के ट्रैफिक कोर्टों में विशेष बेंच लगेंगी। ज्यादातर पुराने चालान 50% या इससे कम राशि में सेटल हो जाते हैं, कई बार पूरी छूट भी मिलती है।
कौन से चालान कवर होते हैं?
लोक अदालत में हल्के ट्रैफिक उल्लंघनों का निपटारा होता है, जैसे:
- सीट बेल्ट या हेलमेट न पहनना
- रेड लाइट जंप करना
- जेब्रा क्रॉसिंग पर गाड़ी रोकना
- स्पीड लिमिट तोड़ना (हल्के मामले)
- ओवरलोडिंग या गलत पार्किंग
गंभीर मामले जैसे एक्सीडेंट, ड्रंक ड्राइविंग या क्रिमिनल केस शामिल नहीं होते। बैंक लोन, बिजली बिल और परिवारिक विवाद भी सेटल हो सकते हैं।
जरूरी दस्तावेज और प्रक्रिया
लोक अदालत से पहले ऑनलाइन पोर्टल (परिवहन विभाग या e-Courts ऐप) पर चेक करें। टोकन बुक करें:
- चालान नंबर, वाहन रजिस्ट्रेशन और मोबाइल नंबर डालें।
- अपॉइंटमेंट स्लिप प्रिंट करें—इसमें चालान विवरण, कोर्ट रूम और समय लिखा होता है।
- अदालत में स्लिप, ID प्रूफ (आधार/ड्राइविंग लाइसेंस) और नकद/कार्ड ले जाएं।
- समझौते पर साइन करें, जुर्माना जमा करें—तुरंत रसीद मिलेगी।
फायदे और सलाह
लोक अदालत से लाइसेंस सस्पेंड का डर खत्म, ब्लैकलिस्टिंग रुकती है। लाखों चालान हर बार साफ होते हैं। देरी न करें—टोकन जल्दी भरें। अधिक जानकारी के लिए स्थानीय RTO या e-Courts वेबसाइट चेक करें। इस मौके से पेंडिंग चालान क्लियर कर वाहन दस्तावेज अपडेट रखें!
Correspondent – Shanwaz Khan



