Friday, May 17, 2024
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देश में 17 मई तक बढ़ल लाकडाउन , मिली कुछ छूट

न्यूज़ डेस्क : नई देल्ली

देश में कोरोना वायरस के चलते लॉकडाउन के17 मई तक के लिए बढ़ा दिहल गइल बा । हालांकि, ई बार ग्रीन और ऑरेन्ज जोन में पहले से ज्यादा छूट दिहल जाई । सोशल डिस्टेंसिंग के नियम पहले की तरह ही रहिहें । गृहमंत्रालय के ओर से रेड, ग्रीन और ऑरेन्ज जोन के लिए अलग-अलग गाइडलाइंस तैयार करल गइल बा । गृह मंत्रालय कहले बा कि रेड जोन में कई तरह के प्रतिबंध होइहें । 

ट्रक और मालवाहक वाहनन के कउनो पास के जरूरत नाही होइ .

स्‍वास्‍थ्‍य मंत्रालय के अनुसार, देश में रेड जोन के तहत 130 जिले, ऑरेंज जोन के तहत 284 जिले और ग्रीन जोन के तहत 319 जिलन के रखल गइल बा । हर सप्‍ताह एकर आकलन करल जाई और संक्रमित मामला मिले पर ओकरा अनुसार जोन में बदलाव होई । 

Image credit : Social media

लॉकडाउन के तीसरे चरण में कुछ पाबंदियां हटाईल गइल बानी , शहरी परिसरों में सभी स्टैंडअलोन दुकानें, पड़ोस की दुकानें और आवासीय परिसर के दुकान खुले रखे के अनुमति होई . निजी कार्यालय आवश्यकता के अनुसार 33 प्रतिशत तक की क्षमता के साथ काम कर सकेलें , बाकी लोग घर से काम करते रहिहें .

सभी सरकारी कार्यालय उप सचिव के स्तर के वरिष्ठ अधिकारियन के साथ और पूरी शक्ति से कार्य करिहें . शेष कर्मचारी आवश्यकता के अनुसार 33 प्रतिशत तक दफ्तर अइहें .

ऑरेंज जोन में टैक्सी और कैब चालाक केवल एक ड्राइवर और एक यात्री के साथ अनुमति मिलल बा .

व्यक्तियों और वाहनन के एक जिले से दूसरे जिले में केवल सरकार द्वारा तय करल काम के खातिर ही आवे -जाये के इजाजत मिली .

चार पहिया वाहन में ड्राइवर के अलावा अधिकतम दो यात्री हे यात्रा कर सकेलें , इसके अलावा दोपहिया वाहनों पर अब दो लोगों को यात्रा करे के अनुमति होई .

ग्रीन जोन में हर तरह की गतिविधी के इजाजत होई लेकिन उन गतिविधियन के छोड़कर जिनपर देशभर में पाबंदी बा . बसें आधी क्षमता के साथ चलाईल जाइ और बस डीपो भी आधी क्षमता के साथ काम करिहें .

इन चीजन पर जारी रही पाबंदी

– रेड जोन में गैर जरूरी सामानों के ई-कॉमर्स कंपनियों द्वारा आपूर्ति पर पाबंदी जारी रही .

– शहरी क्षेत्रों में दुकानें, गैर-जरूरी सामानन खातिर , मॉल, बाजार और बाजार परिसरों में अनुमति ना होई . 

– विमान, रेल, मेट्रो से यात्रा और सड़क मार्ग से अंतर-राज्यीय आवागमन तथा स्कूल, कॉलेज बंद रहीहें . होटल, सिनेमा हॉल, मॉल, जिम, खेल परिसर, सामाजिक-राजनीतिक, सांस्कृतिक व अन्य बंद रहीहें .

  • स्पा, सलून और नाई की दुकानें ना खुली ।
  • स्कूल, कॉलेज और एजुकेशनल इंस्टिट्यूट भी ना चलिहें । 
  • धार्मिक स्थान / पूजा स्थल जनता के लिए बंद रहिहें
  • खेल परिसर, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक सभा करे के इजाजत नइखे
  • शाम 7 बजे के बाद और सुबह 7 बजे तक आवाजाही की इजाजत नही बा
  • सभी क्षेत्रों में, 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति, गर्भवती महिलाएं और 10 वर्ष से कम आयु के बच्चे घर पर ही रहिहें ।
  • ओपीडी और मेडिकल क्लीनिकों को सामाजिक सुरक्षा मानदंडों और अन्य सुरक्षा सावधानियों के साथ, रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन में संचालित करे के अनुमति मिलल बा ।

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