Tuesday, May 21, 2024
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सोनिया गांधी पर टिप्पणी मामला में अर्णब के मिलल सुप्रीम कोर्ट से राहत

न्यूज़ डेस्क: नई दिल्ली

रिपब्लिक टीवी के एडिटर-इन-चीफ अर्णब गोस्वामी द्वारा अपने शो के दौरान सोनिया गांधी पर टिप्पणी करे के मामला में सुप्रीम कोर्ट अबहीं सब एफआईआर पर स्टे दे दिहले बिया । साथे नागपुर में दायर भइल केस के मुंबई ट्रांसफर करने के भी आदेश दिहले बिया । सुप्रीम कोर्ट इहो आदेश मुंबई पुलिस के दिहले बिया कि अर्णब और उनके चैनल के सुरक्षा मुहैया कराइल जाए । 

शुक्रवार के  सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस डीवाय चंद्रचूड़ और जस्टिस एमआर शाह इ मामला के सुनवाई केइलें । बहस में अर्णब के वकील मुकुल रोहतगी कहलें कि मेरे मुवक्किल पर महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, राजस्थान, पंजाब, तेलंगाना और जम्मू-कश्मीर में एफआईआर दर्ज कराइल गइल बा । सब शिकायत एके जइसन बा । ए पर कांग्रेस के वकील कपिल सिब्बल कहलें कि , ‘आप अइसन बयान देकर सांप्रदायिक हिंसा के बढ़ावा देत बाने , अगर एफआईआर दर्ज भइल बा , त आप एकरा के ऐसे कैसे रोक सकेलें ? जांच होवें दें , एमे गलत का बा ?

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जबकि शीर्ष अदालत आपन अंतरिम आदेश में गोस्वामी के खिलाफ 3 हफ्ते तक कउनो कार्रवाई पर भी रोक लगा दिहले बिया । इ दौरान उ अग्रिम जमानत के अर्जी भी दायर कर सके लें । 

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