कई बार ऐसा होता है की एटीएम में कैश नहीं होने के कारण लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। आए दिन ऐसा होता है कि आप एटीएम बूथ में जाते हैं और कैश नहीं मिलता। अब अक्टूबर से यह समस्या खत्म हो सकती है। आरबीआई ने एटीएम में नकदी नहीं होने के कारण लोगों को होने वाली असुविधाओं को दूर करने के लिए बैंकों पर लगाम कसने जा रहा है। भारतीय रिजर्व बैंक अब एटीएम में समय पर पैसा नहीं डालने वाले संबंधित बैंक पर वह 10,000 रुपये का जुर्माना लगाएगा।
आरबीआई ने नियम बनाया है की एटीएम में 10 घंटे से अधिक समय तक नकदी नहीं रहने पर संबंधित बैंकों पर यह जुर्माना लगाएगा। यह व्यवस्था एक अक्टूबर, 2021 से लागू होगी। केंद्रीय बैंक ने कहा, ”एटीएम में नकदी नहीं डालने को लेकर जुर्माना लगाने की व्यवस्था का मकसद यह सुनिश्चित करना है कि लोगों की सुविधा के लिए इन मशीनों में पर्याप्त धन उपलब्ध हो।
मशीन में समय पर डाली जाए नकदी
रिजर्व बैंक को नोट जारी करने की जिम्मेदारी मिली हुई है। वहीं बैंक अपनी शाखाओं और एटीएम के व्यापक नेटवर्क के माध्यम से जनता को पैसे उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी निभाते हैं। केंद्रीय बैंक ने कहा, ”इसीलिए यह निर्णय किया गया कि बैंक/व्हाइटलेबल एटीएम परिचालक एटीएम में नकदी की उपलब्धता को लेकर अपनी प्रणाली को मजबूत बनाएंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि मशीन में नकदी समय पर डाली जाए ताकि लोगों को परेशानी नहीं हो।