नए साल के शुरुवात में अब 20 दिन से भी कम के समय बचल बाने। अगर आप लोग आईटीआर फाइल ना कईले बानी तब 10 हजार रुपये तक के जुर्माना देवे पड़ सकला।दरअसल, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कईले के अंतिम तारीख 31 अगस्त रहे। लेकिन जे लोग एह दिन तक आयकर रिटर्न ना कईले रहले , उनके 31 दिसंबर तक लेट फीस के साथ फाइल कईले के अंतिम मौका दिहल गईल बा।
लेट फीस के इ राशि 5,000 रुपये तक तय कईल गईल बा। वहीं अगर 31 दिसंबर तक भी आप आईटीआर फाइल कईले से चूक भईल तब भारी कीमत चुकावे के पड़ सकला। 31 दिसंबर, 2019 के बाद लेकिन 31 मार्च, 2020 से पहले रिटर्न फाइल करला पर 10,000 रुपये के जुर्माना देवे के होइ। लेकिन अगर आपके सालाना इनकम टैक्सेबल लिमिट से कम बाने तब लेट फाइलिंग फीस ना देवे के होइ। ओहि जे लोगन के कुल इनकम 5 लाख रुपया से कम बाने उनके , 1,000 रुपये तक के फीस देवे के पड़ी।