Wednesday, May 15, 2024
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ओड-इवन 4 नवंबर से दिल्ली में फिर होइ लागू ,नियम तोड़ला पर 4 हजार के लगी जुर्माना

देश की राजधानी दिल्ली में 4 नवंबर से 15 नवंबर तक ऑड-ईवन लागू रही , एकर जानकारी दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल आज प्रेस कांफ्रेंस कइके पूरी जानकारी साझा कईले ऑड-ईवन फॉर्मूला के लेके अरविंद केजरीवाल कहले कि एकरे दायरे में दोपहिया वाहन के साथ महिलाएं के भी छूट मिलल बा एकरे अलावा जउने गाड़ी में महिला के अलावा 12 साल से कम उम्र के बच्चे होईहे उन्हें भी ऑड-ईवन से फ्री रखल जायी। सबसे दिलस्चप बात इ बा कि केजरीवाल दूसरे राज्य के सीएम के ऑड-ईवन से छूट डीएलए बाने , जबकि दिल्ली के सीएम के एकरे दायरे में राखल बाने। एही तरह केंद्रीय मंत्री के ऑड-ईवन से बाहर रखल गईल बा , लेकिन अपने सरकार के मंत्रियन के ऑड-इवन के दायरे में राखल गईल बा।

केकरा मिली छूट –

  • जउने गाड़ी में सिर्फ महिलाएं होइहे उनके ऑड-ईवन नियम से छूट मिली।
  • जउने गाड़ी में महिला के अलावा 12 साल से कम उम्र के बच्चे होइहे उनके भी ऑड-ईवन से फ्री रखल जायी।
  • टू व्हीलर्स पर ओड-इवन लागू ना होइ।
  • स्कूल के लईकन के ले जाये वाली गाड़ियन के छूट मिलल बा।
  • मरीजन के ले जाये वाली गाड़ियन के छूट मिली।
  • इमरजेंसी वाहनन को छूट मिली।
  • पब्लिक ट्रांसपोर्ट अउर वीवीआईपी गाड़ियन के भी ऑड-ईवन से छूट मिली।

केकरा खातिर बाने नियम –

  • सीएनजी वाहन के कउनो छूट ना मिली। पिछली बार सीएनजी व्हीकल स्टीकर्स के ऑड-ईवन के दौरान काफी दुरुपयोग भईल रहे जेकरा चलते दिल्ली सरकार एकर फैसला लिहले हवे।
  • ए सबके साथ नियम तोड़े वाले के 4 हजार रुपए के जुर्माना देवे के होइ।

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