देश के सबसे लंबा चले वाला मुकदमा यानी अयोध्या विवाद पर देश के सबसे बड़ी अदालत का फैसला आ गईल बा। सुप्रीम कोर्ट फैसला सुनाते हुए कहले कि विवादित जमीन रामलला के हवे। कोर्ट एह मामले में निर्मोही अखाड़ा के दावा खारिज कई दिहले। कोर्ट कहले कि तीन पक्ष में जमीन बटले के हाई कोर्ट फैसला तार्किक ना हवे।
वहीं कोर्ट फैसला कईले कि सुन्नी वक्फ बोर्ड के पांच एकड़ के वैकल्पिक जमीन दिहल जाये। हालांकि सुन्नी वक्फ बोर्ड सुप्रीम कोर्ट के एह फैसले से खुश ना बाने। मुस्लिम पक्ष के वकील जफरयाब जिलानी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के लेके नाराजगी जाहिर कईले बा।
जफरयाब जिलानी ने कहले कि ,”सुन्नी वक्फ बोर्ड सुप्रीम कोर्ट फैसले के चुनौती देइ हम एह फैसले से सहमत ना बानी ”