Monday, May 20, 2024
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यूपी पंचायत चुनाव में हाईकोर्ट के फैसला, का होई नया आरक्षण व्यवस्था

यूपी पंचायत चुनाव में सीटन पर आरक्षण व्यवस्था के लेके हाईकोर्ट के लखनऊ बेंच आपन फैसला सुना देहले बा. हाईकोर्ट के फैसला में कहल गईल बा कि वर्ष 2015 के मूल वर्ष मान के सीटन के आवंटन पर आरक्षण लागू कईल जाई साथ में प्रक्रिया 25 मार्च तक पूरा करे के कहल गईल बा.

आपके बता देहीं की राज्य सरकार कहले रहे की उ वर्ष 2015 के मूल वर्ष मान के आरक्षण व्यवस्था लागू करेके तइयार बा। पूरे मामला पर न्यायमूर्ति रितुराज अवस्थी अउर न्यायमूर्ति मनीष माथुर के खंडपीठ 25 मई तक त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव संपन्न करेके आदेश पारित कईलें।

हाईकोर्ट के लखनऊ बेंच में 11 फरवरी 2021 के शासनादेश के चुनौती देबल गइल रहे। याचिका में कहल गईल रहे कि पंचायत चुनाव में आरक्षण लागू कईल जाए में सम्बंधत नियमावली के नियम 4 के तहत जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत व ग्राम पंचायत के सीटन पर आरक्षण लागू कईल जाला। कहल गईल कि आरक्षण लागू कईल जाए के सम्बंध में वर्ष 1995 के मूल वर्ष मान के 1995, 2000, 2005 व 2010 के चुनाव सम्पन्न करावल गईल।

याचिका में आगे कहल गईल कि 16 सितंबर 2015 के एक शासनादेश जारी करके वर्ष 1995 के बजाय वर्ष 2015 के मूल वर्ष मान के आरक्षण लागू करे के कहल गईल रहे। उक्त शासनादेश में ही कहल गईल रहे कि वर्ष 2001 व 2011 के जनगणना के अनुसार अब बड़ी मात्रा में डेमोग्राफिक बदलाव हो चुकल बा, लिहाजा वर्ष 1995 के मूल वर्ष मानके आरक्षण लागू कईल उचित ना होई।

कहल गईल कि 16 सितम्बर 2015 के उक्त शासनादेश के नजरंदाज करके, 11 फरवरी 2021 के शासनादेश लागू कर देबल गाईल। जहाँ वर्ष 1995 के ही मूल वर्ष मानल गईल।

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