पैन नंबर अउर आधार कार्ड के लिंक कईले के समय सीमा बढ़ा दिहल गईल बाने। अब आपके पास तीन महीने के मोहलत अउर मिल गईल बाने। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानि सीबीडीटी आठवीं बार आधार अउर पैन कार्ड के लिंक कईले के तारीख बढ़वले बा। आयकर विभाग ट्वीट कइके एकर जानकारी दिहले बा। बता दिहल जा कि सीबीडीटी कहले कि जे लोग इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल कर रहल बाने उनके खातिर पैन कार्ड के आधार से जोड़नल अनिवार्य बाने। पिछले साल सितंबर में सुप्रीम कोर्ट केंद्र सरकार के आधार योजना के संवैधानिक रूप से वैध करार दिहले रहे।