Friday, May 17, 2024
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इनकम टैक्स रद्द कइलस कट्टरपंथी संगठन PFI का रजिस्ट्रेशन

न्यूज़ डेस्क : नई दिल्ली

इनकम टैक्स विभाग मंगलवार के इस्लामिक कट्टरपंथी संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (PFI) का रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिहलस । विभाग एके सेक्शन 12AA(3) के तहत इ रजिस्ट्रेशन रद्द कइले बा । इ सेक्शन के अनुसार अगर IT कमिश्नर के लागेला कि कउनो संस्था या ट्रस्ट वास्तविक ना बा और उ अपने ट्रस्ट के अनुरूप काम नाही करत बा त अधिकारी ओकर रजिस्ट्रेशन रद्द कर सकेला । PFI पर पिछले साल सिटिजनशिप अमेंडमेंट एक्ट (CAA) के खिलाफ भइल प्रदर्शनों के फाइनेंस करे के आरोप लगल बा ।

ED मंगलवार के स्पेशल कोर्ट में कहलस कि PFI केरल में टेरर कैंप खातिर फंड इकट्ठा कइलस । जांच के दौरान पता चलल कि इन फंड के इस्तेमाल आतंक से जुड़ल गतिविधियों और सामाजिक समरसता बिगाड़े खातिर भइल । PFI और ओसे जुड़ल संस्थाओं के बैंक अकाउंट के जांच के दौरान इ बात सामने आइल बा ।


ED मंगलवार के केरल, उत्तर प्रदेश, बंगाल, कर्नाटक, दिल्ली और महाराष्ट्र में PFI से जुड़े 26 ठिकानों पर छापा मरलस । इनमें PFI के चेयरमैन अब्दुल सलाम के तिरुवनंतपुरम और कोच्चि स्थित घर भी शामिल बा । ED मनीलॉन्ड्रिंग से जुड़ल केस में इ छापा मरलस । ED पिछले साल केंद्र के भेजल आपन नोट में कहल गइल रहल की संगठन से जुड़े लेन-देन और CAA के खिलाफ प्रदर्शनों की तारीखों में सीधा संबंध बा .

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