सुप्रीम कोर्ट से राफेल विमान सौदे में मोदी सरकार बड़ी राहत मिलल बा। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई के अगुवाई वाली बेंच राफेल मामले में दायर कइल गईंल सब पुनर्विचार याचिका के खारिज कई दिहले बा। सुप्रीम कोर्ट एह मामले पर फैसला पढ़ते हुए याचिकाकर्ताओं के द्वारा सौदा के प्रक्रिया में गड़बड़ी के दलीलन के खारिज कईले बा।
सुप्रीम कोर्ट कहले कि अइसन ना लागत बा कि एह मामले में कउनो FIR दर्ज होवे के चाही या फिर कउनो तरह के जांच होवे के चाही। सुप्रीम कोर्ट कहले कि हम एह बात के नज़रअंदाज ना कई सकीले कि अभी एह मामले में एक कॉन्ट्रैक्ट चल रहल बा। एकरे साथ ही सर्वोच्च अदालत केंद्र सरकार द्वारा हलफनामे में भईल भूल के स्वीकार कईले बा।
राफेल विमान डील मामला में शीर्ष अदालत के 2018 के आदेश पर वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण समेत अन्य लोगन के ओर से पुनर्विचार के खातिर याचिका दाखिल कईले बा एह मामले में चीफ जस्टिस रंजन गोगोई, जस्टिस संजय किशन कौल अउर जस्टिस केएम जोसेफ के पीठ मिलके फैसला सुनवले।