राजधानी दिल्ली के साकेत कोर्ट , इंडियन मुजाहिद्दीन के आतंकी आरिज खान के बटला हाउस मामला में फांसी के सजा सुनावल गईल बा. बता देंही कि 8 मार्च के अदालत इ मामला में आरिज खान के दोषी करार देहले बिया. एतना ही ना कोर्ट आतंकी आरिज पर 11 लाख के जुर्माना भी लगावले बिया . जेमन से 10 लाख शहीद इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा के परिवार के दिहल जाई और 1 लाख सरकारी खजाने में जमा करावल जाई. अदालत के तरफ से कहल गईल कि इ पूरा जुर्माना आरिज से ही वसूला जाई.
आरिज खान के फांसी के सजा
सीनियर पब्लिक प्रॉसिक्यूटर ए. टी. अंसारी कहले कि “फाइनली आज इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा, जे की एक बहादुर ऑफिसर रहले उनके अउर उनके परिवार के आज न्याय मिलल. कोर्ट प्रॉसीक्यूशन इ बात के स्वीकरलस अउर इ नतीजा पर पहुंचल की ई केस रेयरेस्ट ऑफ द रेयर के कैटेगरी में आवेला, जेमे पनिशमेंट फांसी के सजा हो सकेला अउर फाइनली कोर्ट कनविक्ट के फांसी के सजा दे दिहलस .”
कोर्ट मनलस की “रेयरेस्ट ऑफ द रेयर” के श्रेणी के अपराध बा
दरअसल पुलिस के तरफ से अदालत में दलील देत समय सबसे पहिले सरकारी वकील कहले कि ‘आरिज खान के फांसी के सजा देबल जाए. काहें की उनकर अपराध रेयरेस्ट ऑफ द रेयर के श्रेणी में आवेला. उ ड्यूटी पर एक पुलिसकर्मी के हत्या कईले बने. आरिज कउनो मामूली अपराधी नाहीं बा. ओकर दिल्ली, जयपुर, अहमदाबाद और उत्तर प्रदेश में भईल ब्लास्ट के मामले में भी अहम रोल रहे. ओके आपने किए के भी कउनों पछतावा नाहीं बा’.