न्यूज़ डेस्क लखनऊ: उत्तर प्रदेश में होखे वाले पंचायत चुनावों पर इलाहाबाद हाईकोर्ट के लखनऊ बेंच शुक्रवार के बड़ा फैसला दिहलस. हाईकोर्ट पंचायत चुनावों में आरक्षण प्रक्रिया पर रोक लगा देहले बा. साथ साथ में आवंटन के कार्रवाई पर भी रोक लगा देबल गईल. कोर्ट 15 मार्च तक आरक्षण के प्रक्रिया के अंतिम रूप देबे पर रोक लगा देहलस अउर अब मामला के अगला सुनवाई 15 के होई. पूरा मामला पर सरकार सोमवार के आपन जवाब कोर्ट में दाखिल करी. गौरतलब बा कि अजय कुमार नाम के सामाजिक कार्यकर्ता कोर्ट में जनहित याचिका लगाके सरकार के ओर से जारी आरक्षण के आदेश के चुनौती देहेल रहले.
अजय के याचिका में आरक्षण के नियमावली पर सवाल उठावल गईल रहे. गौरतलब बा कि 11 फरवरी के सरकार के ओर से आरक्षण के बारे में जनादेश जारी कईल गयल रहे. जेकरा के चुनौती देहल गईल रहे. साथ ही आरक्षण 2015 में भयल चुनाव के आधार पर करववे के मांग कईल गईल रहे. उल्लेखनीय बा कि मामला के सुनवाई जस्टिस ऋतुराज अवस्थी और जस्टिस मनीष माथुर के खंडपीठ कर रहल बा.